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आधीरात युवती को दुकान में बुलाकर गैंगरेप करने वालों को 20-20 कैद

 

 

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट की एक अदालत ने एक युवती के साथ बलात्कार के दो अभियुक्ताें काे 20-20 साल का कारावास तथा 15-15 हजार रूपए का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार राजापुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 22 जून 2013 को पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि गत 20 जून 2013 को वह खाना खाकर पावर हाउस स्थित अपनी दुकान पर सोने चला गया और घर पर उसकी पत्नी तथा दो पुत्रिया सोई हुई थी।

 

इस बीच रात एक बजे उसकी छोटी पुत्री ने कहा कि बड़ी पुत्री (पीड़िता) घर पर नहीं है। इस पर वादी और उसकी पत्नी द्वारा उसे तलाश किया गया। पीड़िता को वादी ने अपने घर के सामने स्थित आरोपी लल्ला की दूकान में पाया जो बाहर से बंद था।

इस बीच अभियुक्त अतुल कुमार द्विवेदी तथा लल्ला उर्फ नरेंद्र श्रीवास्तव वादी को धक्का देते हुए भाग गए। पूछने पर पीड़िता ने बताया कि अभियुक्तों ने मिलकर उसके साथ दुराचार किया है। पुलिस ने इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

अपर जिला न्यायाधीश अनुरोध मिश्र ने गुरूवार को इस मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त अतुल कुमार द्विवेदी एवं लल्ला उर्फ नरेंद्र श्रीवास्तव को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15-15 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।

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