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Breaking : सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई, जोधपुर जेल ले जाने की तैयारी

 

जोधपुर। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने गुरुवार सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसी के साथ उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें जोधपुर जेल ले जाने की तैयारी हो रही है। इसी जेल में रेप का आरोपी आसाराम भी बंद है। सजा सुनते ही सलमान की आंखों में आंसू आ गए। फिलहाल सजा का ऐलान नहीं किया गया है। इस केस में सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे सह आरोपी थे। उन्हें सन्देह के आधार पर बरी कर दिया गया है लेकिन सलमान को सजा होने से वे भी उदास नजर आए। सलमान अब तक 18 दिन जेल में भी रह चुके हैं।

लंच ब्रेक के बाद सीजेएम देव कुमार खत्री ने सलमान खान को 5 साल कैद और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इससे पहले सोशल मीडिया पर गलत खबर वायरल हो रही थी कि सलमान को 2 साल की सजा हुई है जबकि उन्हें दोपहर बाद 5 साल की सजा सुनाई गई है। पेशी के लिए बुधवार को ही सभी आरोपी जोधपुर पहुंच गए थे।

 

वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। कुछ साल पहले तक यह 6 साल थी। सलमान का केस 20  साल पुराना है, ऐसे में उन्हें अधिकतम 6 साल की ही सजा हो सकती है।

यह है मामला

सितंबर-अक्टूबर 1998 में ये सभी कलाकार फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान में थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों के शिकार का आरोप लगा। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।

कांकाणी गांव शिकार मामले में गवाहों ने कोर्ट में बताया था कि गोली की आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे थे। शिकार सलमान ने किया था। जीप में उनके साथ सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू भी थे। इन पर सलमान को उकसाने का आरोप है। गांव वालों को देखकर सलमान मारे गए हिरणों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर चले गए थे।

सलमान पर कुल चार केस हैं। इनमें जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार करने का आरोप है। कांकाणी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप है। इनके अलावा चौथा आर्म्स एक्ट का है। सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थी लेकिन इन हथियारों की लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी।

 

किस मामले का क्या अपडेट

कांकाणी गांव केस : इसी केस में सलमान को गुरुवार को दोषी ठहराया गया। सजा का एलान होना बाकी है।

घोड़ा फार्म हाउस केस : 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान हाईकोर्ट गए। 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी किया गया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

भवाद गांव केस : सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

आर्म्स केस : 18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।

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