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पद्मावत की रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज 

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने फिल्म ‘पद्मावत’ को रिलीज के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा मिली मंजूरी को निरस्त करने संबंधी याचिका की सुनवाई से शुक्रवार को इंकार कर दिया।

वकील एम.एल. शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि पद्मावत को रिलीज किये जाने से कई राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसे में न्यायालय को सीबीएफसी द्वारा फिल्म को रिलीज के लिये दी गई मंजूरी समाप्त कर देनी चाहिए। न्यायालय ने इस अपील को खारिज कर दिया है।

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