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बड़ी खबर : देश में अप्रैल 2020 से नहीं बिकेंगे BS-IV वाहन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियों की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि 1 अप्रैल 2020 के बाद देश में बीएस-4 सेगमेंट का कोई भी वाहन न तो बेचा जाएगा न ही किसी बीएस-4 वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा। इससे पहले पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। बीएस-4 का मतलब होता है भारत स्टेज 4, जो एक उत्सर्जन मानक है।

जस्टिस मदन बी लोकुर, एस अब्दुल नजीर और दीपक गुप्ता की बेंच ने केंद्र सरकार और ऑटोमोबाइल कंपनियों की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें डेडलाइन से पहले बनाए गए वाहनों की बिक्री की अनुमति देने की मांग की गई थी।

याचिका में दलील दी थी कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को बीएस-4 वाहनों के स्टॉक को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2020 के बाद भी उनकी बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए।

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