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सुहागरात पर राज खुला तो पत्नी की हत्या कर दी, अब आजीवन कारावास

 

बाड़मेर। सेड़वा थाना क्षेत्र में सुहागरात पर एक दूल्हे ने दुल्हन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अब बाड़मेर अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-1 सुशील कुमार जैन ने अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ पप्पुराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 सेड़वा पुलिस ​की रिपोर्ट के मुताबिक शादी की पहली रात को ओमप्रकाश व उसकी पत्नी चम्पा के बीच दाम्पत्य जीवन को लेकर तकरार हुई। दुल्हन चम्पा ने दूल्हे को नपुंसक बताते हुए धमकी दी कि वह उसका यह राज सभी लोगों को बता देगी। इस पर ओमप्रकाश ने चम्पा की गला दबाकर हत्या कर दी।
अपर लोक अभियोजक जसवन्त बोहरा ने बताया कि परिवादी भगाराम ने 24 अप्रेल 2015 को पुलिस थाना सेड़वा में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी भतीजी चंपा देवी की शादी 2 दिन पूर्व बाड़मेर जिले के गांव ऐहसान का तला निवासी ओमप्रकाश के साथ हुई थी। 23 अप्रेल की रात को ओमप्रकाश ने उसकी भतीजी चम्पा की गला दबाकर हत्या कर दी। इस पर बाड़मेर जिले की सेड़वा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर ओमप्रकाश के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। इस पर अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रभावी तरीके से समस्त 18 साक्षीगण को परीक्षित करवाया व संकलित साक्ष्य में 27 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायालय ने ओमप्रकाश आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संख्या एक एडवोकेट जसवंत बोहरा ने पैरवी की।

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