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कोरोना इफेक्ट : नगर निगम चुनाव छह सप्ताह के लिए स्थगित

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते राज्य में आगामी पांच अप्रेल को होने वाले नगर निगम चुनावों को छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है।

जस्टिस संगीत लोढा ने राज्य सरकार की अर्जी एवं जनहित याचिका पर आज यह निर्णय सुनाया। न्यायालय ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी घोषित की जा चुकी है और कोरोना को लेकर केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी कर चुकी है। इस कारण न्यायालय ने राज्य में जयपुर, जोधपुर और कोटा में पांच अप्रेल को होने वाले छह निगमों के चुनाव को आगामी 18 अप्रेल से छह सप्ताह के लिए स्थगित करने का आदेश दिया।

राज्य सरकार ने मंगलवार को निगम चुनाव टालने के लिए न्यायालय का रूख किया और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने प्रार्थना पत्र पेश कर चुनावों को टालने का अनुरोध किया था। कोरोना वायरस के चलते निगम चुनाव टालने के लिए पी के कांसलीवाल सहित अन्य ने भी जनहित याचिका लगाई थी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर राज्य में निगम चुनाव 17 अप्रैल तक कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले में प्रार्थना पत्र पेश कर कोरोना वायरस के चलते चुनाव टालने की गुहार लगाई।

हाई कोर्ट के फैसले का तकनीकी पक्ष

कानून के जानकारों की माने तो यदि केवल सरकार के द्वारा लगाई गई याचिका के ऊपर सुनवाई होना होती तब यह मामला कम से कम 3 या 5 जजों की पीठ में जाता जिसके बाद आज यह निर्णय नहीं आ पाता और चुनाव आयोग को आज 19 मार्च को चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता।

किंतु बाकी की जो पीआईएल लगी थी उनके कारण मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस मामले की सुनवाई अपने न्यायालय में की है और सरकार के अलावा आई पीआईएल पर अपना निर्णय सुनाया है अतः आज का निर्णय सरकार के अलावा लगाई गई पीआईएल के आधार पर आया है ना कि सरकार के द्वारा लगाई गई पीआईएल पर।

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