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अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी दुगुनी


भोपाल। राज्य शासन ने वृद्धजन, विधवा, परित्यक्ता एवं नि:शक्त हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह 150 रुपये की दर से दी जाने वाली पेंशन दरों को पुनरीक्षित करते हुए 300 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय लिया है। पुनरीक्षित दर का वास्तविक लाभ अक्टूबर माह से मिलना शुरू हो जायेगा।

योजना में छह वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष के दिव्यांग, जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होने और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों को मिलने वाली पेंशन ‘दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि’ के नाम से दी जायेगी। नि:शक्त हितग्राहियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में गरीबी रेखा के नीचे 18 से 59 वर्ष आयु के दिव्यांगजन, जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत से अधिक है। अर्थात 18 से 59 वर्ष आयु के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 80 प्रतिशत से कम नि:शक्तता वाले नि:शक्तजन, जो भारत सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना में सम्मिलित नहीं है तथा वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अंत:वासी, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो, की कंडिकाएँ भी जोड़ी गई हैं।

संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण द्वारा वृद्धाश्रमों में निवासरत अंत:वासियों का पंजीयन किये जाने के बाद ही संबंधित निकायों द्वारा पेंशन स्वीकृत की जायेगी। शासन द्वारा जारी पूर्ववत निर्देश यथावत ही रहेंगे।