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मोटरसाइकिलों में अब करने होंगे जरूरी बदलाव, पिछली सीट पर हैंडल लगेगा

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जल्द ही देशभर में मोटरसाइकिलों में जरूरी बदलाव कराने वाला है। यह बदलाव हादसे रोकने की दिशा में अहम होंगे।

दरअसल, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय समय-समय पर मोटर वाहनों में जरूरी बदलाव करने को कहता है। अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन (सातवें संशोधन) नियम, 2020 में यह अधिसूचित किया है कि मोटरसाइकिलों में सुरक्षा उपकरणों को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार कंपनियों को मोटरसाइकिलों की पिछली सीट पर हैंडल लगाना होगा जिससे बाइक पर पिछली सीट पर बैठने वाला व्यक्ति उसे पकड़ सके और वाहन चलने के दौरान सुरक्षित महसूस कर सके।

 

बाइक की पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए फुटरेस्ट देना अनिवार्य होगा। कुछ महंगी स्पोर्ट बाइक्स में यह अभी नहीं मिलता है।

कंपनियों को बाइक का बायां हिस्सा तकरीबन आधा कवर करना पड़ेग ताकि पिछली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति का कपड़ा इत्यादि पिछले पहिए में ना फंसे।

इनके अलावा एक कंटेनर लगाने का भी निर्देश जारी किया गया है। इसकी लंबाई 550 mm, चौड़ाई 510 mm और ऊंचाई 500 mm से ज्यादा नहीं होगी। इसमें सामान रखने पर भी इसका वजन 30 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।