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पैन से आधार को जोडऩा अब हुआ आसान


नई दिल्ली। इस साल 30 जून तक आपको अपना आधार कार्ड परमानेंट अकाउट नंबर यानी पैन से लिंक कराना जरूरी होगा। अब तक इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब आयकर विभाग ने इसका समाधान कर दिया है।

अगर पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपके नाम की स्पेलिंग कुछ अलग है तो कोई बात नहीं, आपकी जन्म तारीख और लिंग के आधार पर कोई दिक्कत नहीं आएगी।


केन्द्र सरकार ने वित्तीय गड़बड़ रोकने के लिए इस बार बजट में आधार कार्ड और पैन नंबर को आपस में लिंक करने का प्रावधान किया है। लोगों की शिकायत है कि दोनों में नाम में थोड़ा सा भी बदलाव होने पर आधार लिंक नहीं हो रहा है। इसका समाधान करने के लिए आयकर विभाग ने व्यवस्था में कुछ बदलाव किया है।

अब यह करें

सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट ww.incometaxindiaefiling.gov पर जाएं। उस पर अपना पैन और आधार नंबर डालें। खास बात यह है कि यहां वही नाम लिखना होगा जो आधार में लिखा है। इसके बाद आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई आपकी डिटेल की पड़ताल करेगी। इसकी पुष्टि होने के बाद आपका पैन और आधार जुड़ जाएंगे।

ओटीपी मिलेगा

अगर आपके पैन और आधार में दिए गए नाम में थोड़ा बहुत अंतर है तो आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी का जिक्र करने के साथ ही पैन और आधार जुड़ जाएंगे। अगर पैन और आधार में जन्मतिथि और जेंडर एकसा है तो कोई परेशानी नहीं होगी।
आयकर विभाग ने साफ किया है कि पैन और आधार को जोडऩे के लिए वेबसाइट पर लॉग-इन करने या रजिस्ट्रेशन कराने की जरुरत नहीं है। अगर आपने लॉग इन कर लिया तो प्रोफाइल सेटिंग में जाकर आधार लिकिंग की प्रक्रिया चुनें। वहां आधार नंबर दीजिए और आधार में दिए गए नाम की एंट्री कर दें। आधार लिंक हो जाएगा।

अन्यथा यह करना होगा

अगर पैन और आधार में आपका नाम बिल्कुल अलग है तो फिर इसे लिंक करना संभव नहीं होगा। इसके लिए आपको पैन या आधार किसी एक में बदलाव करवाना होगा।

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