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महंगी हुई ऑनलाइन शापिंग, पांच फीसदी लगेगा टैक्स

 

शिमला। हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन शॉपिंग महंगी हो गई है। ऑनलाइन शॉपिंग पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने पांच फीसदी एंट्री टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। अभी तक इस पर कोई टैक्स नहीं था।

प्रदेश सरकार ने पिछले साल वार्षिक बजट में ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। इस संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है।

एंट्री टैक्स लगाने की वजह से राज्य सरकार को कई करोड़ों रुपये सालाना राजस्व लाभ होने का अनुमान है। वहीं इससे व्यापारी वर्ग को भी बड़ी राहत मिली है।

प्रदेश के कारोबारी लामंबद होकर लंबे समय से आॅनलाइन शाॅपिंग पर टैक्स लगाने की मांग कर रहे थे।

अब तक ई-कॉमर्स के जरिए दूसरे राज्य से मंगाए जाने वाले माल पर किसी तरह का टैक्स वसूलने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं था।

ऐसे में मोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कपड़े आदि अपेकृक्षात काफी सस्ते होने से ई-कॉमर्स का दिन-प्रतिदिन चलन तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन राज्य सरकार को किसी तरह का टैक्स नहीं मिल रहा था।

आबकारी एवं कराधान विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रदेश मेें एक फरवरी से ऑनलाइन शाॅपिंग पर पांच फीसदी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी बैरियरों पर ऑनलाइन सामान लेकर आने वाले वाहनों का निरीक्षण कर संबंधित कंपनियों से उस सामान पर पांच फीसदी एंट्री टैक्स वसूल किया जा रहा है।

अधिकारी ने कहा कि ऑनलाइन सामान भेजने वाली कंपनियां जिस कूरियर कंपनी के माध्यम से सामान को राज्य में भेजेंगी, उनके मालिकों को इस पर पांच फीसदी एंट्री टैक्स देना होगा।