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Rs 2000 : नोट एक्सचेंज के लिए नहीं लगेगा शुल्क, यह है RBI की गाइडलाइंस

नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (RBI) ने 2000 के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला किया है. आरबीआई के इस फैसले के तहत अब लोग अपने दो हजार के नोट को 30 सितंबर 2023 तक बैंक में जमा करके बदल सकते हैं. इसके लिए रिजर्व बैंक ने गाइडलाइंस जारी की है. आरबीआई के इस फैसले के बाद तमाम लोगों के मन में कई सवाल हैं.

पहला सवाल है कि लोग 2000 के नोट बैंक में जमा करने के बाद कितना पैसा निकाल सकते हैं? इसके अलावा क्या लोगों को बैंक से नोट एक्सचेंज करने के लिए कोई शुल्क भी लगेगा? सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल है कि क्या नोट बदलने के लिए बैंक का ग्राहक होना जरूरी है? इन तमाम सवालों के सही जवाब आपको यहां मिलेंगे.

खाते से निकाल सकेंगे इतने रुपये

पंजाब नेशनल बैंक (Panjab National Bank) के मुख्य प्रबंधक कार्तिकेय वत्स ने बताया कि आरबीआई की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, 23 मई 2023 से लोग बैंक में 2000 रुपये के नोट अपने खाते में जमा कर सकते हैं. इसकी कोई सीमा नहीं है. इसके अलावा आप अपने पैसे को जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं. इसके लिए भी कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है.

 

एक्सचेंज के लिए नहीं लगेगा शुल्क

हालांकि एक्सचेंज के लिए बैंक के काउंटर से 2000 के 10 नोट यानी सिर्फ 20000 रुपये ही बदले जा सकते हैं. इसके लिए बैंक का खाताधारक होना जरूरी नहीं है. कोई भी आम नागरिक किसी भी बैंक के काउंटर से एक्सचेंज कर सकता है. इसके अलावा नोट एक्सचेंज के लिए कोई भी शुल्क किसी भी नागरिक से नहीं लिया जाएगा.