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पुराने नोट चलाने का आज आखिरी दिन, क्या मोहलत बढ़ाएगी सरकार

 

नामदेव न्यूज़ डॉट कॉम

अजमेर। एक हजार और पांच सौ के पुराने नोट गुरुवार की आधी रात से सरकारी अस्पताल, दवा दुकान, पेट्रोल पंप, बिजली-पानी बिल, ट्रेन, हवाई जहाज और मेट्रो टिकट, रेलवे कैटरिंग और स्मारकों के टिकट, दूध केंद्र, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शवदाह गृह और कब्रिस्तान, स्थानीय निकायों के पेंडिंग बिल या टैक्स, कोर्ट फी, सहकारी स्टोर में नहीं लिए जाएंगे।

दूसरी और माना जा रहा है कि विपक्ष के कड़े विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार सरकारी डीलिंग वाले कामों में पुराने नोट स्वीकार करने की अवधि बढ़ा सकती है।

सरकारी विभाग में पुराने नोट देने का मतलब बैंक में देने जैसा ही है। जब बैंक- डाक घर में 30 दिसम्बर तक पुराने नोट लिए जा रहे हैं तो सरकारी विभागों में स्वीकार करने में क्या आपत्ति है।