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यूनाइटेड बैंक के पूर्व मैनेजर को कैद

नई दिल्ली। सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व प्रबंधक को जालसाज़ी के दो दशक पुराने एक मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सज़ा सुनाई है।
सीबीआई के विशेष जज ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व प्रबंधक एस.एम. मित्रा को आपराधिक साजिश, जालसाजी और आपराधिक कदाचार के लिए दो साल की सजा और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
मामले में सीबीआई ने 18 अप्रेल 1995 में एसएम मित्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था उन्होंने यूबीआई की आईसी होटल शाखा, नई दिल्ली के प्रबंधक रहते हुए धोखाधड़ी की साजिश रची थी।

उन्होंने यूबीआई की कोलकाता शाखा के एक जाली टेलीग्राफिक संदेश का सहारा लेकर एक फर्जी कंपनी (उत्तरी इंवेस्टमेंट एंड लीजिंग कंपनी) के नाम पर बैंक से 16,09,100 रुपए निकाले थे।