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नमकीन कारोबारी को कैद


मिलावटी व मिस ब्रांड नमकीन बेचने में पाया दोषी
उदयपुर। विजेता नमकीन प्रोडक्ट्स द्वारा मिलावटी व मिस ब्रांड नमकीन बेचने के आरोप में अदालत ने दोषी करार देते हुए दुकान मालिक को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय खाद्य निरीक्षक एम.पी. सिंह ने अदालत में परिवाद पेश किया कि 18 फरवरी 2002 को जिला रसद अधिकारी द्वारा गठित टीम के साथ भूपालपुरा मैन रोड़ पर स्थित मैसर्स विजेता नमकीन प्रोडक्ट्स पर आकस्मिक जांच करने के लिए गए, दुकान पर मौजूद मालिक खानपुर कॉलोनी भूपालपुरा निवासी प्रतापलाल (62) पुत्र ढोलनदास सिंधी से लाईसेंस मांगा तो उनके पास लाईसेंस नहीं था। नमकीन मिलावटी व मिस ब्रांड का अंदेशा होने पर नियमानुसार जांच की गई। दुकान में रखे अजय ब्रांड के तीन पैकेट 500-500 ग्राम के 46 रूपए के भुगतान कर खरीदे और 25 पैकेट सील चिट कर सुरक्षित रखवाए। दुकान मालिक ने बताया कि सोयाबिन तेल से नमकीन बनाई गई है। सेम्पल ली गई नमकीन की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच कराई तो नमकीन मिलावटी व मिस ब्रांड की मिली। इस पर दुकान मालिक प्रतापलाल सिंधी के खिलाफ जांच पूर्ण कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-1 के पीठासीन अधिकारी धनराज मीणा ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम की धारा 16 (।)(ए) सपठित धारा 7 (1)(।।) में दुकान मालिक प्रतापलाल को दोषी करार देते हुए 6 माह का कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।