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वसुंधरा सरकार को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस जारी

सिरोही। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढा की याचिका पर राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का नाम बदलने के संबंध में किए गए निर्णय की पालना नहीं करने पर यह नोटिस जारी किया गया है।

वसुंधरा राजे सरकार ने राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का नाम बदलकर अटल सेवा केन्द्र किया था। इस संबंध में सिरोही के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने इसे नियम विरुद्ध बताया था। इसे लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी वर्ष जनवरी में हाईकोर्ट ने लोढ़ा का याचिका पर निर्णय देते हुए मनरेगा के तहत बने राजीव गांधी सेवा केन्द्रों को नाम एक परिपत्र के माध्यम से बदलकर अटल सेवा केन्द्र किए जाने के आदेश को अपास्त कर दिया।

इससे राजीव गांधी सेवा केन्द्रों का नाम अटल सेवा केन्द्र किया जाना कानून सम्मत नहीं रहता। न्यायालय ने राज्य सरकार को उचित कार्रवाई के आदेश दिए। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार ने इस आदेश की कई महीनें बीतने पर भी पालना नहीं की।

इस पर लोढ़ा के अधिवक्ता पुनित सिंघवी ने मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव को विधिक नोटिस जारी करके न्यायिक आदेश की पालना का अनुरोध किया। इस पर भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। समय बीतने पर भी हाईकोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की। इस पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में अवमानना याचिका दाखिल की। जिस पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके राज्य सरकार को तलब किया है।