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शिक्षा विभाग कार्मिकों की DPC की जाए, आचार संहिता का कोई असर नहीं

बीकानेर। समस्त जिला स्तरों पर सहायक कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक, समस्त मण्डल स्तरों पर  कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक एवं वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी, तथा आरपीएससी 1986 के कनिष्ठ सहायकों एवं पंचायत राज से शिक्षा विभाग में आये मंत्रालयिक कार्मिकों के प्रकरणों की रिव्यू डीपीसी एवं नियमित डीपीसी करने के साथ-साथ निदेशालय स्तर पर संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद की रिव्यू एवं नियमित डीपीसी  एवं पदस्थापन दिनांक 31.03.2024 से पूर्व करने के सम्बन्ध में शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर साहब को ज्ञापन दिया।
बीकानेर दिनांक 15.03.2024 शुक्रवार शिक्षा विभागीय कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल ने बीकानेर प्रवास पर आए मदन दिलावार साहब शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर से मिलकर मंत्रालयिक संवर्ग की डीपीसी 31.03.2024 से पूर्व करने हेतु ज्ञापन सौंपा।
 प्रतिनिधि मण्डल में संघ के प्रदेश संरक्षक राजेश व्यास, प्रदेश परामर्शक विष्णुदत पुरोहित, प्रदेश कोषाध्यक्ष नवरतन जोशी आदि शामिल थे।
संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल नारायण आचार्य व अजमेर संभागाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि ज्ञापन में मुख्य सचिव के निर्देश अशा.टिप संख्या प.10 (3) कार्मिक/क-2/2024 दिनांक 04.03.2024 की पालना करते हुए मंत्रालयिक संवर्ग की शेष रही डीपीसी के सम्बन्ध में निम्नानुसार रिव्यू एवं नियमित डीपीसी 31.03.2024 से पूर्व सम्पन्न कर पदस्थापन करने की मांग की गई है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि उल्लेखनीय है कि डीपीसी एक नियमित प्रक्रिया है अतः आचार संहिता लागू होने पर भी यह नियमित कार्य बाधित नहीं होता है।

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आचार्य ने बताया कि ज्ञापन में निम्नांकित बिन्दुओं पर पुरज़ोर मांग की गई है:-
1. राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित 1986 में चयनित कार्मिकों को डीपीसी से वंचित रखा गया है इससे पूरे प्रदेश में  आक्रोश है। पूर्व में भी  आपसे अनुरोध किया गया था परन्तु उसकी क्रियान्विति नहीं हुई अतः पुनः पुरजोर मांग की जाती है  कि इन कार्मिकों के वरिष्ठता निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण कर मण्डल एवं निदेशालय स्तर पर रिव्यू डीपीसी की जावे।
2. पंचायत राज से आये मंत्रालयिक कर्मचारी की वरिष्ठता निर्धारण प्रक्रिया पूर्ण कर मण्डल एवं निदेशालय स्तर पर रिव्यू  डीपीसी की जाये।
3. सहायक कर्मचारी से कनिष्ठ सहायक की डीपीसी सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर, कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ  सहायक तथा वरिष्ठ सहायक से सहायक प्रशासनिक अधिकारी की रिव्यू एवं नियमित डीपीसी 2023-24 करने के सम्बन्ध में  समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं मण्डल अधिकारियों को निर्देश जारी करने का श्रम करें।
4. निदेशालय स्तर से संस्थापन अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों की नियमित डीपीसी 2023-24 सम्पन्न की जा चुकी है।  राज्य सरकार द्वारा नियमों में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत वर्ष में दो बार नियमित डीपीसी करने का प्रावधान है। अतः  उक्त दोनों पदों की वर्ष 2023-24 की शेष रही रिक्तियों एवं राज्य सरकार के द्वारा नवीन केडर रिव्यू से आये पदों को  सम्मिलित करते हुए वर्ष 2023-24 की नियमित एवं रिव्यू डीपीसी की जावे।
आचार्य ने बताया कि ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि 31.03.2024 से पूर्व उक्त मांग के आधार पर मंत्रालयिक संवर्ग की रिव्यू एवं नियमित डीपीसी  2023-24 सम्पन्न कर संघ को अवगत करवाया जाये, अन्यथा मजबूर होकर संघ के द्वारा सांगठनिक गतिविधियां, धरना आदि प्रारम्भ कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं शिक्षा प्रशासन की होगी।