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चूड़ी बेचने वाले ने घर में बच्ची को गंदी नीयत से छुआ था, केस

इंदौर/ भोपाल। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में फेरी लगाकर चूड़ियां बेच रहे 25 वर्षीय व्यक्ति को भीड़ द्वारा नाम पूछे जाने के बाद पीटे जाने पर मचे बवाल के बीच नया मोड़ आ गया, जब पुलिस ने सोमवार शाम इस शख्स पर 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के लैंगिक उत्पीड़न और दस्तावेजों की जालसाजी के आरोपों में मामला दर्ज किया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कक्षा छह में पढ़ने वाली छात्रा ने बाणगंगा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि रविवार  दोपहर तस्लीम अली (25) अपना नाम गोलू पिता मोहनसिंह बताकर चूड़ियां बेचने उसके घर आया और उसने उसे बहुत सुंदर बताते हुए बुरी नीयत से उसके शरीर को छुआ।

अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग लड़की ने शिकायत में कहा कि अली की इस हरकत को लेकर उसके शोर मचाने पर उसकी मां उसके पास पहुंची, तो चूड़ी विक्रेता उन्हें जान से मारने की धमकी देकर भागने लगा, लेकिन आस-पड़ोस के लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।

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उन्होंने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि अली द्वारा जल्दबाजी में छोड़ दी गई थैली से दो आधार कार्ड मिले हैं और इनमें से  एक में इसके धारक के नाम के रूप में असलीम पिता मोरसिंह छपा है, जबकि दूसरे आधार कार्ड में तस्लीम पिता मोहर अली छापा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि लड़की की शिकायत पर अली के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो  एक्ट) और भारतीय दंड विधान की धारा 420 (धोखाधड़ी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में इस्तेमाल करना) और  अन्य सम्बद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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