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अजमेर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में राशन सप्लाई के विशेष इंतजाम

 कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए निषेधाज्ञा लागू

     अजमेर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के साथ जनहानि से बचने के लिए अजमेर शहर के  विभिन्न क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
     अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) विशाल दवे ने बताया की भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्र्गत मानव जीवन की स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के खतरे को मध्यनजर रखते हुए पुलिस थाना क्लाक टावर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र (डिग्गी बाजार, प्लाजा सिनेमा, मेजिस्टिक सिनेमा, पड़ाव, केसरगंज) में पुलिस थाना कोतवाली के क्षेत्र (आगरा गेट से होते हुए पृथ्वीराज मार्ग, गांधी भवन से नला बाजार से मूंदड़ी मौहल्ला से खारी कुई से महेश मेडिकल से खजाना गली से नया बाजार से आगरा गेट से महावीर सर्किल तक) एवं पुलिस थाना दरगाह के क्षेत्र (डिग्गी बाजार से शीशाखान से पीर रोड से खादिम मौहल्ला से पन्नी ग्राम चौक से दरगाह से झालरा से त्रिपोलिया गेट से दरगाह की तरफ का भीतरी क्षेत्र से मोती कटला से फूल गली से रगत्या गली से महेश मेडिकल तक) पुलिस थाना गंज के क्षेत्र (़ऋषि घाटी, नागफणी, दरगाह बाईपास मार्ग/नई सड़क तक) निषेधाज्ञा लागू की गई है।
     उन्होंने बताया कि इस निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गम्भीरता को देखते हुए इन क्षेत्रों में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नही करेंगे। इन क्षेत्रों में अवस्थित समस्त व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान,फैक्ट्री (चिकित्सकीय सेवाओं को छोडकर) शिक्षण संस्थाओं, रेस्टोरेन्ट, होटल, खोमचे खाने पीने इत्यादि की वस्तु रखने वाले ठेले मांस विक्रय केन्द्र, दुकाने एवं फेरी वाले बन्द रहेंगे तथा समस्त सामूहिक मानवीय गतिविधियां रैली, जुलूस सभा इत्यादि पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी ।
     उन्होंने बताया कि इस क्षेत्राेंं के व्यवसायिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मण्डी प्रातः 7 से 10 बजे तक एवं सायं 5 बजे 7 बजे तक ही खुल सकेंगे। इस हेतु आयुक्त नगर निगम  एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एक संयुक्त टीम गठित करके सब्जी मण्डी एवं प्रतिष्ठानों में जन साधारण में संक्रमण न हो, इस बाबत सेनेटाइजर व मास्क का उपयोग की सुनिश्चिता करेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही न होने पाये, इसकी सुनिश्चितता आयुक्त नगर निगम अजमेर करेंगे।
     उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान समस्त प्रकार के निजी, भारी एवं हल्के मोटर व्हीकल्स का अवागमन भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।  निजी बसों एवं रोडवेज बसों के अजमेर शहरी क्षेत्र में प्रवेश पर निषेध रहेगा। समस्त कार्यालयों में आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखते हुए आवश्यकतानुसार अधिकारी/कर्मचारियों के आवागमन हेतु कार्मिक को कार्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र मान्य होगा एवं उनके आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे। साथ ही नगर निगम अजमेर के सफाई व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन परिवहन विभाग द्वारा अनुमत वाहन तथा उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।
     उन्होंने बताया कि समस्त अन्तर्राज्यीय आवागमन के साधनों पर इन क्षेत्रों में रूकने पर प्रतिबंध रहेगा। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा पुलिस विभाग से आवश्यक समन्वय स्थापित कर अजमेर शहरी क्षेत्र के अन्दर आने एवं जाने वाले सभी रास्ताें पर एन्ट्री पॉइन्ट निर्धारित किये जाएंगे। परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पॉईन्टस पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति शहरी क्षेत्र में प्रवेश नही करें एवं शहर से बाहर नहीं जाने पाए। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी समस्त एन्ट्री पॉईन्टस पर यात्रियों को घर तक पहुंचाने के लिए समिति संख्या में ही सार्वजनिक वाहनों को अनुमति देंगे एवं उन वाहनों की जानकारी पुलिस विभाग को देेते हुए समुचित व्यवस्थार्थ एक टीम नियुक्त रखेंगे।
     उन्होंने बताया कि स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की चिकित्सा विभाग द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी तत्पश्चात जिला परिवहन अधिकारी द्वारा सीमित संख्या में अनुमत सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से ही यात्रियों के घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। इस बाबत जिला परिवहन अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्थानों पर समुचित व्यवस्था हेतु टीम नियुक्त की जाएगी। पुलिस विभाग, रसद विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा कालाबाजारी जमाखोरी एवं मूल्य वृद्वि के विरूद्व सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेंगी। शहर के समस्त चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए संस्थान उक्त प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।
     उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों के निवासियों को सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करनी होगी। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी/कार्मिक द्वारा इसमें आवश्यक सहयोग किया जाएगा। समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन व दर्शनार्थियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। किन्तु प्रबंधन द्वारा साफ सफाई एवं पूजा अर्चना के लिए अधिकतम पांच व्यक्तियों से कम ही रहेंगे एवं वे भी दूर-दूर रहेंगे एवं मास्क, गल्ब्स व सेनेटाईजर इत्यादि का प्रयोग करेंगे एवं इसकी सुनिश्चितता करेगे। खाद्य सामग्री, मेडिकल टीम, सफाई कर्मी, मीडिया तथा आवश्यक सेवाओं के वाहन इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
     उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा आदेश की पालना का उत्तरदायित्व पुलिस विभाग, तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चिकित्सा विभाग, नगर निगम एवं परिवहन विभाग का संयुक्त रूप से होगा जो नियमित रूप से औचक निरीक्षण करते हुए पालना सुनिश्चित कराएंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जन सुरक्षा एवं जनहित के मध्यनजर आदेश को अक्षरशः एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी।
     उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने का निर्देश दिए गए है। यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम  1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएगा।

 कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र में होगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति

     अजमेर। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति में अजमेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घोषित कफ्र्यू के दौरान संबंधित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।
     जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि कफ्र्यू प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक किराना सामग्री की आपूर्ति के लिए रिलायन्स फ्रेश स्टोर की दो गाड़िया एवं आठ चल दुकानदारों को चिन्हित किया गया है। इनके द्वारा  आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्यों पर होम डिलीवरी की जाएगी। समस्त  चल दुकानदार अपने वाहन के सामाने निर्धारित मूल्य सूची प्रदश्रित करेंगे । इनके द्वारा प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक सामग्री वितरित की जाएगी।  चल दुकानदारों में सादिक खान (8619581914) एवं काजी मुनवर अली (9251073888) को ढाई दिन का झोंपड़ा,कातन बावड़ी, गरीब नवाज कॉलोनी, केला बावड़ी, बड़बाव तालाब, तारागढ़ पहाड़ी बस्ती के नीचे का भाग,झरनेश्वर रोड़ के नीचे का भाग, फरहद सिद्धकी (9799903899) एवं नफीस मिंया चिश्ती (7733969858) को दरगाह बाजार, दरगार शरीफ, बडा पीर,अन्दरकोट,सोलहखम्भा, लंगरखाना गली, चौधर मौहल्ला, खादिम मौहल्ला, झालरा इमामबाड़ा ,पन्नीग्राम चौक, इफ्तेखार हुसैन (9460547196) एवं फजल सिद्धकी (9828049558) को नला बाजार, मदारगेट का भाग,झाटियावास,रगत्यागली,घसेटी मौहल्ला का भाग, मून्दड़ी मौहल्ला, गुर्जर मौहल्ला ,खारी कुई डिग्गी चौक , पुरानी मंडी, अबु तालीब (9828052693) एवं आफताब सिद्धकी (9828049588) को क्लॉक टॉवर चौराहा,स्टेशन का भाग, शिवाजी पार्क, केसरगंज का भाग, रावण की बगीची लौहार बस्ती,उसरीगेट,प्लाजा का भाग,खजूर का बाड़ा ब्ल्ूयूकेसल पड़ाव,केसरगंज गोलचक्कर सब्जीमंडी,जय किशन (9829839696) एवं विशाल (9829839696) को देहली गेट के बाहर का समस्त भाग, लोंगिया मोहल्ला, हरीजन बस्ती लोंगिया, नवलनगर में खाद्य एवं किराना सामग्री घर घर वितरण के लिए निर्देशित किया गया है।
     उन्होंने बताया कि रिलायंस मार्केट के श्री प्रदीप (7014128797) एवं साबिर अली (7976180014) ढाई दिन का झोंपड़ा,कातन बावड़ी, गरीब नवाज कॉलोनी, केला बावड़ी, बड़बाव तालाब, तारागढ़ पहाड़ी बस्ती के नीचे का भाग,झरनेश्वर रोड़ के नीचे का भाग, दरगाह बाजार, दरगार शरीफ, बडा पीर,अन्दरकोट,सोलहखम्भा, लंगरखाना गली, चौधर मौहल्ला, खादिम मौहल्ला, झालरा इमामबाड़ा ,पन्नीग्राम चौक तथा राजमल  (9784254211) एवं सूरज (9680212053) नला बाजार, मदारगेट का भाग,झाटियावास,रगत्यागली,घसेटी मौहल्ला का भाग, मून्दड़ी मौहल्ला, गुर्जर मौहल्ला ,खारी कुई डिग्गी चौक , पुरानी मंडी, क्लॉक टॉवर चौराहा,स्टेशन का भाग, शिवाजी पार्क, केसरगंज का भाग, रावण की बगीची लौहार बस्ती,उसरीगेट,प्लाजा का भाग,खजूर का बाड़ा ब्ल्ूयूकेसल पड़ाव,केसरगंज गोलचक्कर सब्जीमंडी, देहली गेट के बाहर का समस्त भाग, लोंगिया मोहल्ला, हरीजन बस्ती लोंगिया, नवलनगर में सामग्री वितरित करेंगे।
     उन्होने बताया कि सब्जी वितरण के लिए मांगीलाल (982981869) ढाई दिन का झोंपड़ा,कातन बावड़ी, गरीब नवाज कॉलोनी, केला बावड़ी, बड़बाव तालाब, तारागढ़ पहाड़ी बस्ती के नीचे का भाग,झरनेश्वर रोड़ के नीचे का भाग, लालचन्द (874005693) दरगाह बाजार, दरगार शरीफ, बडा पीर,अन्दरकोट,सोलहखम्भा, लंगरखाना गली, चौधर मौहल्ला, खादिम मौहल्ला, झालरा इमामबाड़ा ,पन्नीग्राम चौक, दीपक (8619605720) नला बाजार, मदारगेट का भाग,झाटियावास,रगत्यागली,घसेटी मौहल्ला का भाग, मून्दड़ी मौहल्ला, गुर्जर मौहल्ला ,खारी कुई डिग्गी चौक , पुरानी मंडी एवं नौरत  (8290052407) क्लॉक टॉवर चौराहा,स्टेशन का भाग, शिवाजी पार्क, केसरगंज का भाग, रावण की बगीची लौहार बस्ती,उसरीगेट,प्लाजा का भाग,खजूर का बाड़ा ब्ल्ूयूकेसल पड़ाव,केसरगंज गोलचक्कर सब्जीमंडी, देहली गेट के बाहर का समस्त भाग, लोंगिया मोहल्ला, हरीजन बस्ती लोंगिया, नवलनगर  को निर्देशित किया गया है।
     उन्होंने बताया कि कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्र में लगभग 7 हजार निःशुल्क भोजन के पैकेट भामाशाहों के सहयोग से जरूरतमंदों को वितरित करवाए जा रहे हैं।  अजमेर डेयरी पांच गाड़ियों के द्वारा दूध की घर-घर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। इन क्षेत्रों में कुक एन कुक, ख्वाजा, अवन्तिका एवं चन्द्रायन गैस एजेन्सी द्वारा डोर टू डोर गैस सप्लाई की जा रही है।

जिला प्रशासन लॉकडाउन के दौरान राहत का कर रहा प्रयास

  कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन के दौरान आमजन को राहत पहुंचाने के लिए मुस्तैद है।
     जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन एवं सूखी सामग्री भामाशाहों के सहयोग से वितरित की जा रही है। अब तक एक लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। तैयार फूड पैकेट के माध्यम से एक लाख 3 हजार 865 तथा 5 हजार 752 को सूखी सामग्री प्रदान की गई।
     उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 25 गाड़िया किराणा सामान, 13 टैम्पों सब्जी, उपभोक्ता भंडार अपना बाजार के 5 वाहनों, रिलायंस की वैन, अजमेर डेयरी के शहर में 160 तथा जिले में 3 हजार 25 दूध बूथ एवं ऑनलाइन सब्जी (एसयूबीजी) एप के माध्यम से आमजन को आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

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