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गौशाला में किशोर का यौन शोषण : तीन के खिलाफ मामला दर्ज

 

कैथल। हरियाणा के कैथल जिले की कलायत पुलिस ने एक गौशाला में एक किशोर के यौन शोषण के आरोप में गौशाला के दो कर्मचारियों समेत तीन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि चौदह वर्षीय किशोर अनाथ था और कलायत में गौशाला में रह रहा था।

गौशाला के कर्मचारियों हरपाल और सुरिंदर ने उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और बाल यौन शोषण के विरुद्ध संरक्षण कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। गौशाला के महंत के खिलाफ अपराध की साजिश में संलिप्त होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

कैथल की पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने बताया कि बाल कल्याण समिति, करनाल ने कुछ दिन पहले इस संबंध में एक लिखित शिकायत दी थी जिसके बाद पुलिस ने सोमवार शाम को पीड़ित किशोर के हस्तलिखित पत्र के आधार पर मामला दर्ज किया।

किशोर जब चार साल का था, मां की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उसे महंत को सौंपा था। किशोर की शिकायत के अनुसार पिछले दो सालों से उसका यौन शोषण किया जा रहा था। कुछ समय पहले वह गौशाला से भाग गया और करनाल पहुंचा।

वहां वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के संपर्क में आया और तीन पृष्ठों में अपनी व्यथा लिखकर उसे सौंपी। पत्र की प्रति हरियाणा पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई। बाद में सामाजिक कार्यकर्ता बच्चे को करनाल की बाल कल्याण समिति के पास ले गये और उसका बयान दर्ज करवाया।

किशोर ने पत्र में आरोप लगाया है कि गौशाला का केयर टेकर तथा एक और लड़का उसका यौन शोषण करते थे और महंत ने कोई कार्रवाई करने के बजाय उसे रिवॉल्वर दिखाकर धमकी दी थी कि किसी को इस बारे में न बताए।

किशोर ने यहां तक आरोप लगाया है कि कुछ समय पहले उसके पिता उससे मिलने आये थे लेकिन मिलने नहीं दिया गया और गौशाला से जाने के बाद उसके पिता की दुर्घटना में मौत हो गई। उसने संदेह जताया है कि उसके पिता की मौत सामान्य दुर्घटना नहीं थी।

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