एस.एस.पी. दिनेश कुमार ने कहा कि व्हटसअप या फेसबुक पर यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक लेख या वीडियो आदि डालेगा या फॉरवर्ड करेगा अथवा ग्रुप में अग्रसारित करेगा तो उसके खिलाफ धारा 505, 153ए ,295ए, 298 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और एन.एस.ए. की भी कार्रवाई की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि भ्रमित करने के लिए किसी दूसरे जिले,राज्य या देश की सामग्री जैसे फोटो वीडियो या लेख आदि भी शेयर किया जा सकता है। ऐसे में उत्सुकतापूर्वक या किसी अन्य को जानकारी देने के लिए एसी कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट को बिल्कुल भी फॉरवर्ड ना करें। एस.एस.पी. ने कहा कि ग्रुप एडमिन आपत्तिजनक सामग्री डालने वाले को तुरंत ग्रुप से बाहर कर तत्काल उसकी सूचना पुलिस को दें।