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अगुस्ता घूसकांड: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और सीबीआई को नोटिस

supreme court
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घूसकांड में केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एक नोटिस जारी किया है।
अगुस्ता मामले पर कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग और इटली की अदालत के फैसले में आए नामों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने संबंधी जनहित याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। साथ ही चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
वकील एम एल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर इटली की अदालत के फैसले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने और पूरे घोटाले की एसआईटी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है।
जानकारी हो कि इटली के मिलान कोर्ट ऑफ अपील्स ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में कहा कि 2013 में भारत सरकार ने न्यायालय को वह ज़रूरी दस्तावेज मुहैया नहीं कराये जिससे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होता। यह वीवीआईपी हेलीकॉप्टर समझौता 2010 में हुआ था। न्यायालय ने कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं जो शुरुआती तौर पर यह विश्वास दिलाते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ था और इसमें उस समय के वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को लाभ पहुंचा था। कोर्ट के मुताबिक सौदे में एक से डेढ़ करोड़ डॉलर का अवैध फंड भारतीय अफसरों तक पहुंचा।

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