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…तो 3 के 6 लाख वसूलेगी मोदी सरकार

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नई दिल्ली। आगामी एक अप्रैल से तीन लाख रुपए से अधिक की नगद धनराशि लेने वालों को उतना ही जुर्माना अदा करना पड़ेगा जितना उसने पूरा लेन-देन किया है।

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वर्ष 2017-18 के आम बजट में यह प्रावधान प्रस्तावित है जिसे गत एक फरवरी को वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संसद में प्रस्तुत किया था। उनका कहना था कि यह कालाधन रोकने के लिए उठाया गया एक ठोस कदम है।

सरकारी सूत्रों ने रविवार को बताया कि यह जुर्माना तीन लाख रुपये से अधिक नकद धनराशि लेने वालों से वसूला जाएगा।

आमतौर पर कालाधन रखने वाले महंगी कार, घड़ियां, आभूषण अथवा मकान खरीदने में खर्च करते हैं। या फिर मौजमस्ती के लिए छुट्टियां मनाने बाहर चले जाते हैं। बजट में प्रस्तावित इस नये प्रावधान से कालाधन और फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी।

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