नई दिल्ली। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाने और उसे वापस लेने से इनकार कर दिया है ।
राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सफाई देने और पुनर्विचार करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिनेमा के हिस्से के तौर पर अगर राष्ट्रगान चलता है तो उस समय खड़े होने की जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि राष्ट्रगान स्कूलों में भी अनिवार्य किया जाना चाहिए क्योंकि देशभक्ति की शुरूआत स्कूलों से ही होनी चाहिए ।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय आया है जब इस पर कोई कानून नहीं है। उन्होंने राष्ट्रगान पर दिए अंतरिम आदेश को वापस लेने की मांग का विरोध किया ।
सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को लेकर दाखिल याचिकाओं में कहा गया है कि इस आदेश को वापस लिया जाए क्योंकि ये आदेश अधिकारों का हनन करते हैं। कोर्ट को सिनेमा जैसे इंटरटेनमेंट जगहों पर ये लागू नहीं करना चाहिए । इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी ।
आपको बता दें कि पिछले साल तीस नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सिनेमा घरों में सिनेमा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलाना होगा और सभी दर्शकों को राष्ट्रगान के सम्मान में अनिवार्य रुप से खड़ा होना होगा।