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सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ी धज्जियां, जमकर फूटे पटाखे

नई दिल्ली। देशभर में बीती रात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ी। रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने के आदेश के बावजूद देर रात तक आसमान तेज पटाखों से गूंजता रहा। राज्य सरकारें शीर्ष कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करा सकी। पुलिस प्रशासन ने केवल हिदायत जारी कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली।
दिवाली की रात शाम 7 बजे से शुरू हुआ आतिशबाजी का दौर रात 2 बजे तक चलता रहा।इससे राजधानी में प्रदूषण भी उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। साउथ ब्लॉक समेत कई जगह सुबह ही स्मॉग का असर दिखा।

दिल्ली में बुधवार रात 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 296 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शाम सात बजे एक्यूआई 281 था।

रात 8 बजे यह बढ़कर 291 और रात 9 बजे यह 294 हो गया। हालांकि, केंद्र द्वारा संचालित सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) ने समग्र एक्यूआई 319 दर्ज किया जो ‘बेहद खराब’ की श्रेणी में आता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली और अन्य त्योहारों के मौके पर रात 8 से 10 बजे के बीच ही फटाखे फोड़ने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने सिर्फ ‘हरित पटाखों’ के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी थी। हरित पटाखों से कम प्रकाश और ध्वनि निकलती है और इसमें कम हानिकारक रसायन होते हैं।

कोर्ट ने पुलिस से इस बात को सुनिश्चित करने को कहा था कि प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री नहीं हो और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित थाना के एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और यह अदालत की अवमानना होगी लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद देश के कई इलाकों से उल्लंघन किए जाने की खबरें मिली हैं।

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