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गैंगरेप मामले में 52 दिन के अंदर फैसला, चारों आरोपियों को उम्रकैद


भोपाल। रेलवे लाइन के पास 31 अक्टूबर को छात्रा से गैंगरेप के चर्चित मामले में सभी चारों दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। स्पेशल जज सविता दुबे ने शनिवार को 52 दिन के भीतर यह फैसला सुनाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकारी वकील रीना वर्मा और पीएन सिंह ने कोर्ट से उम्रकैद की अपील की थी। मामले में करीब 28 गवाहों के बयान दर्ज हुए।

सुनवाई के बाद जज ने गोलू उर्फ बिहारी (25), अमर उर्फ गुल्टू (25), राजेश उर्फ चेतराम (50) और रमेश उर्फ राजू को उम्रकैद सुनाई।

मालूम हो कि 31 अक्टूबर को गैंगरेप के बाद 1 नवंबर को सुबह 9.30 बजे पीड़िता के पिता पत्नी और बेटी के साथ एमपी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे लेकिन एसआई आरएम टेकाम ने उनकी पूरी बात सुने बगैर ही हबीबगंज थाने भेज दिया था। बाद में हबीबगंज टीआई की फटकार के बाद जीआरपी हबीबगंज ने मामला दर्ज किया।
पुलिस जब थानों के सीमा विवाद में उलझी थी, इसी बीच पीड़ित परिवार ने ही दो आरोपियों को ढूंढ निकाला और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों आरोपियों ने जुर्म कबूल किया और फरार आरोपियों के नाम भी बता दिए।

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