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अहमदाबाद कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जारी किया एक और समन

अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक चुनावी रैली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को ‘हत्या का आरोपी’ बताते हुए दिए गए भाषण को लेकर दायर मामले में आज समन जारी किया।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीसी डाभी ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि नौ जुलाई तय की। भाजपा के स्थानीय पार्षद कृष्णवदन ब्रह्मभट्ट ने यह मामला दायर करते हुए आरोप लगाया है कि गत 23 अप्रेल की सभा में गांधी की ओर से दिए गए भाषण से उनके नेता का अपमान हुआ है। शाह को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ प्रकरण में सीबीआई की अदालत ने पहले ही बरी कर दिया है।

 

गत 30 अप्रेल को अदालत के समक्ष उनके वकील ने दलील दी थी कि जबलपुर में सभा होने के बावजूद टेलीविजन पर प्रसारित गांधी के भाषण को अहमदाबाद समेत देश भर में देखा सुना गया था इसलिए वह यहां मुकदमा दायर कर सकते हैं।

ज्ञातव्य है कि इससे पहले गत आठ अप्रेल को एक यहां एक अन्य मेट्रोपोलिटन अदालत ने गांधी तथा कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को मानहानि के एक अन्य मामले में समन जारी कर 27 मई को हाजिर रहने के आदेश दिए थे।

यह मामला नोटबंदी के दौरान अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक, शाह जिसके एक निदेशक हैं, में बडे पैमाने पर रद्द किए गए नोट जमा करने को लेकर दिए गए बयान को लेकर दायर किया गया था।

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