इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को पाक के क्वेटा की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने राहत देते हुए बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर खां बुग्ती की हत्या के आरोप से बरी कर दिया है। मुशर्रफ के साथ ही दो अन्य नेताओं को भी इस मामले में आरोप मुक्त किया गया है।
सोमवार को क्वेटा की आतंकवाद विरोधी अदालत में नवाब अकबर बुग्ती के बड़े बेटे नवाबजादा जमील अकबर बुग्ती ने अपने पिता के शव के अवशेष को कब्र से निकाल कर उसकी जांच कराने की मांग की थी। इस मामले में अदालत ने न केवल जमील की मांग को खारिज किया है, बल्कि मुशर्रफ समेत भूतपूर्व प्रान्तीय गृहमंत्री मीर शोयब नूरशेरवानी तथा पूर्व संघीय गृहमंत्री आफताब शेरपा को भी बुग्ती हत्याकांड से बरी कर दिया।
उल्लेखनीय है कि बलूच नेता नवाब अकबर बुग्ती 26 अगस्त 2006 को बलूचिस्तान के कोहलू जिले के तरातबी के पहाड़ों पर बलूच विद्रोहियों के विरुद्ध सेना की कार्रवाई में मारे गये थे। इस हत्याकांड का पूरे देश में जमकर विरोध हुआ था। तब मामले में नवाब बुग्ती के पुत्र नवाबजादा जमील ने अपने पिता की हत्या के विरुद्ध पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज, बलूचिस्तान के पूर्व गवर्नर ओवैश अहमद गनी, आफताब अहमद खां शेरपा तथा अन्य लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।
सोमवार को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त करते हुए अकबर जमील की अपील को खारिज कर दिया।