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लालू यादव को चारा घोटाले के तीसरे मामले भी दोषी माना, 5 साल की सजा व 10 लाख का जुर्माना

पटना। बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 50 लोगों को चारा घोटाले के तीसरे मामले चाईबासा कोषागार गबन मामले में कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिया है। इस मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। कोर्ट ने इसी मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल की सजा सुनाई है।

इससे पहले कोर्ट ने इस मामले के 56 आरोपियों में से 6 राजनीतिज्ञों समेत 50 लोगों को दोषी करार दिया गया था। इसमें नौकरशाह, पशुपालन पदाधिकारी और सप्लायर शामिल हैं। लालू तीसरी बार सजा सुनाई गई है जबकि अब तक वह 6 बार जेल जा चुके हैं और अभी जेल में ही हैं।

इस मामले में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार को हुई सुनवाई में लालू के अलावा कुल 56 में से 50 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया गया। बाकी 6 को निर्दोष बताया गया है।

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