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गुर्जरों को अति पिछड़ा वर्ग में एक प्रतिशत आरक्षण के आदेश जारी किए

जयपुर। राजस्थान सरकार ने गुर्जर समुदाय को अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) में एक प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नया आदेश जारी किया है।

राजस्थान कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए इस परिपत्र में शैक्षणिक संस्थाओं और भर्तियों में गुर्जर समाज के लोगों को तुंरत प्रभाव से एक प्रतिशत आरक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं।

 

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेताओं की ओर से रविवार को आयोजित केबिनेट सब कमेटी की बैठक में आरक्षण समझौते की पालना नहीं होने पर आगामी सात जुलाई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जयपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम में विरोध प्रकट करने और उनसे मुलाकात करने की चेतावनी के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं।

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत यह आदेश निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा में ही है और राज्य सरकार ने गत 26 जुलाई 2017 को ही परिपत्र जारी कर सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए थे।

गुर्जर नेता हिम्मत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा समझौते के तहत जारी किए गए इस आदेश के बाद भी कुछ मांगों की पालना अभी होनी बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिसम्बर 2016 से दिसंम्बर 2017 के बीच भर्तियों के आदेशों की पालना अभी नही हो पाई है।

उल्लेखनीय है कि कल यहां हुई केबिनेट सब कमेटी की बैठक में गुर्जर नेता किरोडी सिंह बैंसला, हिम्मत सिंह गुर्जर सहित 11 प्रतिनिधि मंडल ने समझौते की पालना नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आज शाम पांच बजे तक सरकार से रूख स्पष्ट करने का समय दिया था। गुर्जर नेताओं ने सरकार को चेतावनी भी दी थी कि यदि पालना नहीं की गई तो प्रधानमंत्री की सभा में विरोध किया जाएगा।

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