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सात महीने की बच्ची से रेप के गुनाहगार को परसों मिलेगी सजा

अलवर। राजस्थान में अलवर की एक अदालत ने सात महीने की मासूम बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए शनिवार तक फैसला सुरक्षित रखा है।

पॉक्सो एक्ट के तहत बहुत कम समय में अलवर की विशिष्ट न्यायाधीश( अजा-अजजा अत्याचार निवारण प्रकरण) जगेंद्र अग्रवाल ने इस मामले में आरोपी पिंटू को दोषी ठहराया और फैसला शनिवार तक सुरक्षित रख लिया।

लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के हरसाना गांव की सात माह की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में गत 10 मई को मुकदमा दर्ज होकर मामला अदालत में पहुंचने के बाद रोज सुनवाई शुरू की थी।

 

न्यायाधीश ने 22 अदालती कार्य दिवसों में 12 पेशियां लगाते हुए मंगलवार को अंतिम बहस सुनने के बाद आज आरोपी को दोषी ठहराते हुए फैसले की तारीख 21 जुलाई तय की।

बारह वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म के मामले में कठोर सजा देने के लिए 21 अप्रेल 2018 को अध्यादेश के जरिए दंड विधि संशोधन अस्तित्व में आया था। इसके बाद पोक्सो एक्ट में सात माह की बच्ची से दुष्कर्म का यह पहला मामला था।

मामले के अनुसार लक्ष्मणगढ़ थाने में गत दस मई मासूम बच्ची के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पिंटू (19) नौ मई की शाम को उसके घर आया और उसकी अंधी भाभी के पास सो रही सात महीने की बालिका को उठाकर ले गया।

बाद में तलाश करने पर लहूलुहान अवस्था में गांव के ही फुटबॉल फील्ड में पड़ी हुई मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी पिंटू को गिरफ्तार किया था।

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