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पैन को आधार से लिंक करना 31 दिसंबर तक अनिवार्य, यह तरीका अपनाएं

नई दिल्‍ली। आयकर विभाग ने एक ट्विट कर बताया है कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।

अपने सार्वजनिक संदेश में विभाग ने एक संदेश जारी करते हुए कहा कि ‘बेहतर कल के लिए’ आयकर सेवाओं का लाभ बिना किसी दिक्कत के पाने के लिए 31 दिसम्बर 2019 तक पैन से आधार को लिंक करने की जरूरी प्रक्रिया को पूरी करिए।

उल्‍लेखनीय है कि आयकर विभाग ने पहले से तय समय-सीमा पूरी होने से एक पखवाड़े पूर्व ही ये पब्लिक नोटिस जारी कर कहा कि इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराना अनिवार्य है।

वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस साल सितम्बर में आदेश जारी कर पैन को से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। गौरतलब है कि इससे पहले इन दोनों दस्तावेजों को लिंक कराने की तय समय-सीमा 30 सितम्बर 2019 तक की थी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल केंद्र सरकार की प्रमुख योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया था, जिसमें यह कहा गया था कि 12 अंकों की ये पहचान संख्या पैन के आवंटन और आयकर रिटर्न दाखिल करने लिए अनिवार्य होगी।

 यह करें

सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov पर जाएं। उस पर अपना पैन और आधार नंबर डालें। खास बात यह है कि यहां वही नाम लिखना होगा जो आधार में लिखा है। इसके बाद आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई आपकी डिटेल की पड़ताल करेगी। इसकी पुष्टि होने के बाद आपका पैन और आधार जुड़ जाएंगे।

ओटीपी मिलेगा

अगर आपके पैन और आधार में दिए गए नाम में थोड़ा बहुत अंतर है तो आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी का जिक्र करने के साथ ही पैन और आधार जुड़ जाएंगे। अगर पैन और आधार में जन्मतिथि और जेंडर एकसा है तो कोई परेशानी नहीं होगी।
आयकर विभाग ने साफ किया है कि पैन और आधार को जोडऩे के लिए वेबसाइट पर लॉग-इन करने या रजिस्ट्रेशन कराने की जरुरत नहीं है। अगर आपने लॉग इन कर लिया तो प्रोफाइल सेटिंग में जाकर आधार लिकिंग की प्रक्रिया चुनें। वहां आधार नंबर दीजिए और आधार में दिए गए नाम की एंट्री कर दें। आधार लिंक हो जाएगा।

अन्यथा यह करना होगा

अगर पैन और आधार में आपका नाम बिल्कुल अलग है तो फिर इसे लिंक करना संभव नहीं होगा। इसके लिए आपको पैन या आधार किसी एक में बदलाव करवाना होगा।

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