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रेप पीड़ित लड़की को जिला कलेक्टर ने मुआवजा कम क्यों दिया, कारण जानकर चौंक जाएंगे आप

हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार

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मुंबई। राज्य में बलात्कार पीड़ित महिलाओं को कम मुआवजा दिए जाने पर मुंबई उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर ने राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है और संबंधित जिलाधिकारी को अदालत में हाजिर होने का आदेश जारी किया है।

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न्यायाधीश ने कहा कि बलात्कार पीड़ित महिला को गोवा में 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में मात्र 3 लाख रुपए मुआवजा क्यों दिया जा रहा है।

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मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को हाईकोर्ट में बोरीवली की एक बलात्कार पीड़ित का मामला सुनवाई के लिए आया था।

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इस मामले में 14 वर्षीय बलात्कार पीड़ित को संबंधित कलेक्टर ने सहमति से किया गया शरीर संबंध बताते हुए मुआवजा देने से मना कर दिया था।

इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 14 साल की लडक़ी के साथ बलात्कार की घटना सहमति से किया गया शरीर संबंध किस तरह हो सकती है।

उन्होंने कहा कि इस मामले में संबंधित कलेक्टर को अदालत में हाजिर होकर इसका जवाब देना चाहिए।

इसी अवसर पर उन्होंने सरकारी वकील को बलात्कार पीड़ित महिलाओं को दिए जा रहे मुआवजा पर राज्य सरकार को विचार करने का भी निर्देश दिया है।

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