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लालू के बेटे के पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द, कोर्ट ने लगाई रोक


पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के पुत्र व बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव के पेट्रोल पंप का लाइसेंस भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने शनिवार को रद्द कर दिया।

लाइसेंस रद्द होने के बाद तेजप्रताप यादव ने पटना की निचली अदालत की शरण ली है। अदालत ने बीपीसीएल के फैसले पर सात दिन के लिए रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी।
कम्पनी का कहना है कि तेजप्रताप द्वारा कंपनी को दिया गया नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं था। इसलिए पेट्रोल पंप का लाइसेंस रद्द किया गया है।
तेल निगम ने 15 दिनों में स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा था कि उन्होंने लाइसेंस कैसे प्राप्त किया है। इस मामले में बीपीसीएल ने और कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है।

बीजेपी की साजिश

तेजप्रताप के भाई और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि मामला कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि भाजपा दुर्भावनावश कार्रवाई कर रही है।

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