नई दिल्ली। दुकानदारों को अब 1 अक्टूबर से नई MRP से ही सामान बेचना होगा। वे अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका माल जब्त कर दिया जाएगा।
देशभर में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो चुका है। सरकार ने कंपनियों को पुरानी एमआरपी का माल खत्म करने के लिए तीन महीने यानी 30 सितम्बर तक की मोहलत दे रखी है।
अब 1 अक्टूबर से दुकानदार पुरानी MRP पर सामान नहीं बेच पाएंगे। अब वस्तुओं के नए दाम जीएसटी के बाद सामान की कीमतों में आए बदलाव के आधार पर लागू होंगे। साथ ही अगर किसी दुकानदार के पास पुराने रेट वाला स्टॉक पाया गया तो वह जब्त किया जाएगा।