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बारह हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती भी कोर्ट के हवाले

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इलाहाबाद। प्राथमिक स्कूलों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती भी हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन होगी। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम.के.गुप्ता ने यह आदेश दिया।

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नियुक्ति प्रक्रिया को यह कहते हुए चुनौती दी गयी कि नियुक्तियां 15वें संशोधन के आधार पर की जा रही है जबकि यह संशोधन हाईकोर्ट द्वारा रद्द किया जा चुका हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि 12460 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए 15 दिसम्बर 16 को शासनादेश जारी किया गया। सचिव बेसिक शिक्षा ने 23 दिसम्बर 16 को विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में वही चयन प्रक्रिया अपनायी गयी है। जो 15वें संशोधन में है।

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याचिका में मांग की गयी है कि नियुक्तियां 12वें संशोधन के अनुसार अर्थात टीईटी प्राप्तांक पर की जाए। कोर्ट को बताया गया कि 16448 सहायक अध्यापक भर्ती भी इसी आधार पर की जा रही है जिसे कोर्ट ने विचार हेतु स्वीकार करते हुए नियुक्तियां निर्णय के अधीन रखी है।

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कोर्ट ने बारह हजार चार सौ साठ भर्ती मामले को भती निर्णय के अधीन रखते हुए सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तिथि नियत की है।

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