नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी विध्वंस मामले में बुधवार को बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित कई बीजेपी नेताओं पर आपराधिक साजिश का मामला चलाने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद आडवाणी का राष्ट्रपति बनने का सपना चूर होता नजर आ रहा है।
कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में चल रहे दो अलग-अलग केस को एक साथ मिला दिया जाए। अब रायबरेली में चल रहा मामला लखनऊ में ही चलेगा। बताया जा रहा है कि आडवाणी सहित 12 नेताओं पर केस चलाने के आदेश हुए हैं। इनमें तीन के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलेगा।
कल्याण का राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि कल्याण सिंह फिलहाल राज्यपाल के संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए उन पर मुकदमा नहीं चलेगा।
यह फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है, जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं। इस पद के लिए भाजपा के वरिष्ठ आडवाणी का नाम सबसे ऊपर आ रहा था। अब विपक्ष सरकार पर आडवाणी के संसद से इस्तीफे का दबाव बना सकता है।