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मुख्य न्यायाधीश को सजा सुनाने वाले जस्टिस कर्णन को 6 महीने कैद

supreme court
नई दिल्ली। देश की न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार जबरदस्त घमासान मचा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे.एस.खेहर सहित सात जनों की संविधान पीठ  ने कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सी.एस. कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार देते हुए 6 महीने कैद की सजा सुनाई है और तुरंत जेल भेजने के आदेश दिए हैं।

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इससे पहले सोमवार को कर्णन ने खेहर सहित 7 जजों को एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत 5 साल की सजा सुनाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया के लिए भी आदेश जारी किया है कि वह जस्टिस कर्णन का बयान नहीं चलाएगा।
इससे पहले 1 मई को सुप्रीम कोर्ट के सात जजों की संविधान पीठ ने जस्टिस कर्णन की मानसिक जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठन के आदेश दिए थे लेकिन कर्णन ने खुद को स्वस्थ बताते हुए मेडिकल कराने से इनकार कर दिया।

न्यायाधीश कर्णन ने अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रताडऩा से संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आदेश जारी किया है और उन्हें 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।

साथ ही उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद उन्होंने सातों जजों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए।

इसके बाद सोमवार को उन्होंने संविधान पीठ के सातों जजों को 5 साल की सजा सुना दी। कर्णन को यही भारी पड़ गया। संविधान पीठ ने आज कर्णन को अवमानना को दोषी मानते हुए तुरंत गिरफ्तार कर 6 महीने के लिए जेल भेजने के आदेश दिए।

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