नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने टैलीकॉम कंपनी वोडाफोन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वोडाफोन, आयकर विभाग की तरफ जारी नोटिस पर विभाग को 23 मार्च तक जवाब दे।
उच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार और आयकर विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार वोडाफोन को विभाग की ओर से अतिरिक्त समय दिया गया था। मगर उन्होंने सही समय पर जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके नोटिस को उच्च न्यायालय में चुनैती दे दी। ऐसे में उन्हें और समय नहीं दिया जा सकता। वोडाफोन आगामी 23 मार्च तक उन्हें जारी नोटिस का जवाब विभाग को दे दे।
उच्च न्यायालय ने वोडाफोन की उस दलील को भी इंकार कर दिया, जिसमें कंपनी ने नोटिस का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की थी।
वोडाफोन ने आयकर विभाग के उस नोटिस को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें उनसे पूछा गया है कि क्यों न वित्तीय वर्ष 2011-12 की अवधि के रिकॉर्ड का विशेष ऑडिट करवाया जाए। उच्च न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार व आयकर विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इससे पहले आयकर विभाग ने अपनी 14,200 करोड़ रुपए के बकाए कर की मांग को लेकर वोडाफोन के लिए एक चेतावनी जारी की थी।
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