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बच्ची के बलात्कारी को अदालत ने सुनाई मौत की चार सजाएं

लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को पिछले माह छह वर्ष की बच्ची के साथ कुकर्म और हत्या के मामले में 24 वर्षीय एक युवक को मौत की चार सजाएं सुनाई हैं। इस फैसले की घोषणा लाहौर सेंट्रल जेल में की गई।

आरोपी ने बच्ची को तब अगवा किया जब उसके माता-पिता हज करने गए हुए थे। बच्ची की लाश कचरे में मिलने पर देशभर में आक्रोश छा गया। एक टीवी एंकर ने तो अपनी मासूम बेटी को गोद में बैठाकर न्यूज पढ़ी और बच्चियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया।

 

अदालत ने इमरान अली को मासूम बच्ची को अगवा करने, कुकर्म के बाद उसकी हत्या करने और आतंक फैलाने का दोषी करार देते हुए सजाएं सुनाई। इसके अलावा दोषी को बच्ची के साथ अप्राकृतिक यौनाचार (कुकर्म) और शव को कूड़े में छुपाने खातिर आजीवन कारावास व 20 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अभियोजक एहतेशाम कादिर ने कहा कि आरोपी को खुद को बचाने के पूरे मौके दिए गए, लेकिन उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मासूम बच्ची चार जनवरी को लापता हो गई थी। उसका शव नौ जनवरी को कासुर शहर से बरामद होने के बाद पूरे देश में लोगों ने प्रदर्शन कर आक्रोश प्रकट किया था।

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