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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म व हत्या के दोषी पिता को सजा-ए-मौत

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सिवनी। जिला सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म व हत्या के मामले में दोषी कलयुगी पिता को मृत्युदण्ड दिया है। न्यायाधीश देवेन्द्र सिंह सोलंकी ने विचारण के बाद प्रकरण में फैसला सुनाया है।

अभियोजन के मुताबिक केवलारी पुलिस थाना क्षेत्र के ढुटेरा गांव में 25 जनवरी 2013 की रात आरोपी  ने घर में अकेली 13 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बाद में आरोपी पिता ने बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। अगले दिन सुबह घर के दरवाजे का सांकल लगाकर आरोपी खेत चला गया। पड़ोसी व ग्रामवासियों की सूचना पर केवलारी पुलिस मौके पर पहुंची और मृतिका के शव का पोस्ट मार्टम कराया।

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